शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों का पालन करने के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं:

  1. कैम्पस समुदाय को शिकायत निवारण तंत्र के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया जाना चाहिए।
  2. छात्र / कर्मचारियों से हर शिकायत को पंजीकृत और स्वीकार किया जाना चाहिए।
  3. सामान्य नियम के अनुसार कोई भी शिकायत तीन महीने की सीमा से अधिक बकाया नहीं रहनी चाहिए।
  4. अध्यक्ष और सदस्य - संबंधित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के सचिव को निश्चित समय पर कम से कम सप्ताह में एक बार व्यक्तिगत रूप से शिकायत सुनने के लिए स्वयं को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराना चाहिए.

जी.आर.सी.एस. की शक्तियां और कार्य:

  1. छात्रों या कर्मचारियों की लिखित और हस्ताक्षरित शिकायतों और मामलों की व्यक्तिगत रूप से या एक समूह के रूप में सीधे प्रभावित करने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए।
  2. शिकायतों की जांच हो, अनुशंसा करें तथा संबंधित अधिकारियों को सूचित करे- कुलपति, शैक्षणिक परिषद और कार्यकारी परिषद ताकि उनका निवारण या उपयुक्त कार्रवाई हो।
  3. शिकायतकर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई की सिफारिश करी गयी है, यदि दस्तावेजों में लगाए गए आरोप निराधार पाए जाते हैं।

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ: छात्र

  1. संकायों के वरिष्ठतम डीन – अध्यक्ष
  2. डीन, छात्र कल्याण - सदस्य
  3. सम्बंधित संकाय के डीन(विशेष आमंत्रित) - सदस्य
  4. कुलानुशासक – सदस्य
  5. एक महिला शिक्षक सहित कुलपति द्वारा दो नामांकित व्यक्ति – सदस्य
  6. SC / ST / OBC का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षक – सदस्य
  7. सहायक कुलसचिव (शैक्षिक) - सदस्य सचिव

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ: शिक्षक

  1. संकायों के अध्यक्ष के वरिष्ठतम डीन -अध्यक्ष
  2. दो वरिष्ठतम प्रोफेसर - सदस्य
  3. वरिष्ठतम सह प्रोफेसर - सदस्य
  4. वरिष्ठतम सहायक प्रोफेसर - सदस्य
  5. महिला शिक्षक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षक – सदस्य
  6. SC / ST / OBC का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षक – सदस्य
  7. सहायक कुलसचिव (शैक्षिक) - सदस्य सचिव

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ: गैर-शिक्षण कर्मचारी

  1. संकायों के अध्यक्ष के वरिष्ठतम डीन -अध्यक्ष
  2. उप कुलसचिव (शासन) या उनके द्वारा नामांकित- सदस्य
  3. सहायक अभियंता - सदस्य
  4. वरिष्ठतम सहायक कुलसचिव - सदस्य
  5. वरिष्ठतम महिला कर्मचारी – सदस्य
  6. SC / ST / OBC का प्रतिनिधित्व करने वाला एक कर्मचारी - सदस्य
  7. वरिष्ठतम अनुभाग अधिकारी - सदस्य सचिव

शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया

छात्रों और हितधारकों की शिकायतों का निवारण विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है। छात्रों की शिकायतों के निस्तारण का जिम्मा डीन-स्टूडेंट वेलफेयर को सौंपा गया है। स्टाफ और अन्य सदस्यों की शिकायतों को विधिवत गठित समितियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।